हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवंटित की जाएगी उचित मूल्य की दुकानें

हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवंटित की जाएगी उचित मूल्य की दुकानें

चंबा 30 जुलाई मुकेश कुमार (गोल्डी)

हिमाचल प्रदेश सरकार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकास खंड भटियात के गांव बकलोह 2/4 बाजार बकलोल कैंट तथा विकास खंड मैहला के गांव से सिरैना ग्राम पंचायत फागड़ी में उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जायेंगी जिसके लिए विभाग द्वारा 8 अगस्त 2024 तक इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पुरुषोत्तम सिंह ने दी हैउन्होंने बताया कि इच्छुक प्रार्थियों-सार्वजनिक संस्थान अथवा सार्वजनिक निकायों (जैसे कि ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिलाओं द्वारा संचालित समूह), एकल नारी, विधवा जो अपने बच्चों का स्वंय पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो व हि०प्र०रा० ना० आपूर्ति निगम आदि से उचित मूल्य की दुकान के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिाक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वंय तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता सम्बन्धी दस्तावेज, और बेरोजगार होने बारे प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतियां ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड की जानी अनिवार्य है, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत/रदद् कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक बी०पी०एल०/एस०सी०/ओ०बी०सी०/एस०टी० परिवार से सम्बन्ध रखता/रखती है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा / एकल नारी से सम्बन्धित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की स्वंय सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि वरीयता तय की जा सके। यदि संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में उसके विक्रेता की शैक्षणिक योग्यता दसवीं होना आवश्यक है। पुरूषोत्तम सिंह ने बताया कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित https://emergingimachal. hp.gov.in/ वैब साईट पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते है। 8 अगस्त 2024 के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगें। आवेदन केवल आनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेगें। कोई भी आवेदन ऑफलाइन / हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेगें। आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वंय सत्यापित प्रतियां ही अपलोड करें। आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज सहकारी सभा/महिला मण्डल / स्वंय सहयता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तिय प्रबन्ध प्रमाण पत्र, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवी का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बी०पी०एल०/एस०सी०/ओ०बी०सी०/एस०टी० का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), उसी वार्ड का निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) इत्यादि दस्तावेज भी अपलोड करें। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष न० 01899-222401 पर सभी कार्य दिवस में सम्पर्क कर अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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