डलहौजी का गीतांजलि होटल भी होगा बंद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश
डलहौजी /चंबा 20 नवंबर मुकेश कुमार (गोल्डी)
हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को बड़ा झटका देते हुए घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की बेंच ने यह आदेश उन होटलों पर लागू किया है जिनकी ऑक्यूपेंसी 40 प्रतिशत से कम है। जिन 18 होटलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, उनमें चंद्रभागा (केलांग), खड़ापत्थर, हिडिंबा, कुंजम, धर्मशाला का कश्मीर हाउस, फागू एप्पल ब्लॉसम, किन्नर कैलाश, काजा, मनाली, रोहतांग, नग्गर कैसल, पांवटा, परवाणू, मेघदूत, क्यारीघाट, शिवालिक, चायल पैलेस, कुनाल धर्मशाला तथा प्रसिद्ध नगरी डलहौजी का गीतांजलि है ।