चंबा, 20 जुलाई मुकेश कुमार (गोल्डी)
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त देवगन ने बताया कि मतदाता सूचियों को शुद्ध व अध्यतन बनाए रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक एक माह अवधि के लिए अभियान चलाया जाएगा।अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर 1 अक्टूबर, 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूचि में दर्ज करने हेतु प्ररूप 6 , अपमार्जन व शुधि हेतु क्रमशः प्ररूप 7 और 8 के साथ- साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे ।उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष में दिनाक 01 अक्तूबर, 2024 तक 18 वर्ष कि आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाताओं की पहचान कर उनकी सूचि तैयार की जाएगी। मृतक, दोहरे पंजीकृत व स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करके प्ररूप 7 के माध्यम से अपमार्जित करने की कार्यवाही भी की जाएगी।उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान मतदाता प्रविष्टि में संशोधन करना, दिव्यांग मतदाताओं की पहचान , मतदान केंद्र की जनसंख्या की जानकारी एकत्रित करना व मतदाताओं की खराब फोटो को रंगीन फोटो में परिवर्तित करने का कार्य संबंधित बीएलओ का रहेगा।उन्होंने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष में चार बार 1 जनवरी,1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्तूबर को अहर्ता तिथि मानते हुए निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। जो भी पात्र नागरिक वर्ष में उपरोक्त तिथियों को 18 साल की आयु पूर्ण कर लेगा, उसका नाम मतदाता सूचि में दर्ज किया जा सकेगा।उन्होंने बताया कि 1 माह की अवधि के कार्यक्रम में बीएलओ द्वारा आगामी 1 अक्टूबर, 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाताओं की प्रपत्र – 5 पर आहर्ता तिथियों अनुसार डाटा जानकारी एकत्रित की जाएगी ताकि आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के मध्यनजर समस्त नए मतदाताओं को मतदाता सूचियों में शामिल किया जा सके।अपूर्व देवगन ने बताया कि आगामी संक्षिप्त पुनरीक्षण- 2024 के तहत 17 अक्टूबर से 31 नवंबर की अवधि में दो शनिवार व दो रविवार विशेष अभियान चलाया जाएगा व और 26 दिसंबर तक समस्त दावे / आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा जबकि 5 जनवरी, 2024 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।उन्होंने प्ररूप 8 के माध्यम से किए गए चार प्रकार के संशोधनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान प्रविष्टि में कोई चार शुद्धियां की जा सकती हैं और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदान केंद्र से अन्य मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित किया जा सकता है ।इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी अन्य सभा क्षेत्र या अन्य राज्य में नाम स्थानंतरित भी किया जा सकता है तथा दिव्यांग प्रतिशतता अंकित करवाने हेतु प्ररूप 8 का प्रयोग किया जाएगा।उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वैवसाइट https://ceohimachal.nic.in में शीर्षक “हिमाचल प्रदेश की मतदाता सूचिया पर कर सकता है। इसके अतिरिक्त “मतदाता सेवा पोर्टल ( एनवीएसपी) वोटर हेल्पलाइन एप” (बी एच ए) के माध्यम से ई० रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा ऑनलाइन प्ररूप 6, 7 और 8 भरे जा सकते हैं। सभी योग्य नागरिक एंड्राइड फोन पर उपलब्ध इस एप को डाउनलोड करें, एप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे और वे पूर्व में मतदाता सूचि में दर्ज अपने व अपने सम्बन्धियों के नाम की पूर्ण विवरण सहित पुष्टि कर सकता है।उपायुक्त ने जिला के समस्त नागरिकों, राजनैतिक दलों महिला व युवक मण्डलों, स्वयं सेवी संस्थाओं व बुद्धिजीवियों से आह्वान किया है कि वह निर्वाचन विभाग द्वारा करवाए जा रहे इस फील्ड सर्वे के बारे आमजन तक जानकारी पहुंचायें। इसी के साथ ऑनलाइन माध्यम से समुचित दावे व आक्षेप प्रस्तुत करने व सर्वे के दौरान बीएलओ को वांछित जानकारी उपलब्ध करवाने में सहयोग भी करें।