चंबा पुलिस ने बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के आदेश जारी किए

चंबा 12 दिसम्बर मुकेश कुमार (गोल्डी)
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चंबा जिले में बढ़ती बाहरी आवाजाही और प्रवासी मजदूरों, दुकानदारों व स्ट्रीट वेंडरों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य जिले में बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और बाहरी श्रमिकों की वैध उपस्थिति को सुनिश्चित करना है।आदेशों के अनुसार, चंबा में कार्यरत या निवास कर रहे बाहरी राज्यों व जिलों के प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। संबंधित थाना क्षेत्रों में तैनात प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का पड़ताल (वेरिफिकेशन) करवाकर रिकॉर्ड को नियमित रूप से संधारित करेंगे। सभी पंजीकरण छह माह की अवधि के लिए वैध रहेंगे और वैधता समाप्त होने से पहले पुनः नवीनीकरण अनिवार्य होगा।पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हर प्रवासी व्यक्ति की कानूनी उपस्थिति सुनिश्चित होना आवश्यक है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान स्थानीय संपर्क व्यक्ति का विवरण और फोन नंबर भी दर्ज किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल जानकारी प्राप्त की जा सके।इसके अतिरिक्त, सड़क किनारे काम करने वाले हॉकरों व स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों या सार्वजनिक मार्गों पर बिना अनुमति के कारोबार न करें, जिससे यातायात में बाधा या जन असुविधा उत्पन्न न हो।पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यदि आवश्यक समझा गया, तो थाना प्रभारी की ओर से पहचान पत्र जारी किए जा सकेंगे। इससे न केवल स्थानीय लोगों को सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा, बल्कि फील्ड स्टाफ को भी बाहरी व्यक्तियों की पहचान करने में आसानी होगी।जिला पुलिस प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कदम जिले की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।