फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की प्रभावी अनुपालना हेतु बैठक आयोजित,सहायक आयुक्त अपराजिता चंदेल ने की अध्यक्षता, 65 दुकानदारों को जारी हुए फूड लाइसेंस

चंबा, 01 नवंबर मुकेश कुमार (गोल्डी)
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला सलाहकार समिति की बैठक आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक आयुक्त अपराजिता चंदेल ने की, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश लखनपाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।बैठक के दौरान सहायक आयुक्त ने विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विद्यालयों के आसपास स्थित दुकानों एवं ढाबों में बिकने वाले तंबाकू उत्पादों की रोकथाम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपनिदेशक स्कूल शिक्षा, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से कहा कि इस विषय पर निगरानी रखते हुए जानकारी विभाग को उपलब्ध करवाई जाए।

अपराजिता चंदेल ने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के पंजीकरण शुल्क को माफ किया गया है, इसलिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए बताया कि अप्रैल माह से अब तक 65 दुकानदारों को फूड लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 31 अक्तूबर तक 185 खाद्य सैंपल एकत्र किए गए हैं और 78 फूड बिजनेस ऑपरेटरों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में उपलब्ध मोबाइल फूड टेस्टिंग वाहन के माध्यम से स्पॉट सैंपलिंग, टेस्टिंग और लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

मिंजर मेले के दौरान 250 खाद्य सैंपलों की जांच भी की गई।बैठक में प्रधान व्यापार मंडल के वीरेंद्र महाजन, व्यवसायी पंकज चोफला, अधिवक्ता नितिन गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।