
प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने पर 500 से 10 हजार रुपए तक का हो सकता है जुर्माना
चंबा 25 जनवरी मुकेश कुमार (गोल्डी)
प्रदेश सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है इस फैसले के अनुसार जो प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी सरकार द्वारा प्लास्टिक बैग को लेकर जो कडे फैसले लिए हैं उनके अनुसार
1- प्लास्टिग के बैन होने के बाद बाजार में आए बॉयोडीग्रेडेबल प्लास्टिक बैग पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।
-2 प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दी है।
-3आदेश जारी होने के बाद अब दुकनदारों को तीन माह का समय स्टॉक क्लीयरेंस के लिए दिया गया है।
-4 तीन माह पूरे होने के बाद इस कैरी बैग का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
-5 इस बॉयोडीग्रेडेबल बैग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

-6 बताया जा रहा है कि बॉयोडीग्रेडेबल प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से खत्म होने में छह माह का समय लगता है, लेकिन इसके लिए इसे एक पर्याप्त वातावरण चाहिए।
-7 हिमाचल में मुश्किल से तापमान 40 डिग्री तक पहुंच पाता है, जिसमें यह पूरी तरह से खत्म होता है।
-8 हिमाचलथ्इस बॉयोडीग्रेडेबल प्लास्टिक बैग पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।
-9 तीन माह के भीतर दुकानदारों को स्टॉक क्लीयर करना होगा।
-10 अगर इसके बाद कोई दुकानदर इसका प्रयोग करता है तो उस पर 500 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।
