डिफाल्टर उपभोक्ताओं को लेकर उपमंडल बकलोह सख्त, बिल जमा नहीं करवाया तो काटेंगे कनेक्शन :- रमणीक सिंह

डिफाल्टर उपभोक्ताओं को लेकर उपमंडल बकलोह सख्त, बिल जमा नहीं करवाया तो काटेंगे कनेक्शन :- रमणीक सिंह

भटीयात (चुवाडी़) 18 मार्च बबलू पठानिया

विद्युत उपमंडल बकलोह के सहायक अभियंता रमणीक सिंह ने सूचित किया है कि विद्युत उपमंडल बकलोह ने 467 उपभोक्ताओं को, जिन्होंने फरवरी 2025 माह के बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया था, उन्हें बकायेदार नोटिस जारी किए थे। इन उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, जिसकी समय सीमा 17 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है।

परंतु, कुछ उपभोक्ताओं ने बकायेदार नोटिस अवधि के निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण विभाग ने ऐसे डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति के अस्थायी विच्छेदन के आदेश जारी कर दिए हैं।

विद्युत उपमंडल बकलोह के कुल 194 उपभोक्ताओं के अस्थायी विच्छेदन आदेश जारी किए गए हैं, जिनसे विभाग को कुल ₹1,13,135 की बकाया राशि वसूल करनी है। श्रेणीवार अस्थायी विच्छेदन का विवरण इस प्रकार है:

व्यावसायिक श्रेणी – 73 उपभोक्ता – ₹31,310 बकाया
घरेलू श्रेणी – 105 उपभोक्ता – ₹65,468 बकाया
गैर-घरेलू (गैर-व्यावसायिक) श्रेणी – 16 उपभोक्ता – ₹16,357 बकाया
उपरोक्त उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से काट दी जाएगी। उन्हें अपनी बिजली आपूर्ति को पुनः चालू करवाने के लिए पूरे बकाया बिल का भुगतान करने के साथ-साथ ₹250/- पुनः संयोजन शुल्क का भी भुगतान करना अनिवार्य होगा। अतः सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान समय पर करें, ताकि विभाग को मजबूरन कार्रवाई न करनी पड़े और उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के सुचारू विद्युत सेवा का लाभ मिलता रहे।

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