चंबा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास, एवं जुर्माना

चंबा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास, एवं जुर्माना

चंबा 19 मार्च मुकेश कुमार (गोल्डी)

विशेष जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा जसवंत सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी चमन लाल को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनिल शर्मा ने की। शिकायतकर्ता, जो पीड़िता का पिता है, ने पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी चमन लाल नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाबालिग को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और परिजनों के हवाले कर दिया।नाबालिगा पुलिस जांच के दौरान पीड़िता ने बयान दिया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 24 गवाह पेश किए, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप को प्रमाणित किया। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर चमन लाल को दोषी करार दिया और उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को अदालत ने सख्त सजा देते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई आवश्यक है ताकि समाज में डर बना रहे और अपराधों पर अंकुश लगे।

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