पुराना शीतला पुल पर 30 मार्च तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित

चंबा 19 मार्च मुकेश कुमार ( गोल्डी)
उपमंडल अधिकारी (ना) प्रियांशु खाती (आईएएस) ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी कर पुराना शीतला पुल पर 30 मार्च तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने की जानकारी दी है।एसडीएम चंबा के अनुसार, लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल की मरम्मत हेतु अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए 17 मार्च से 30 मार्च तक प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक पुल पर यातायात पूर्णतः बंद रहेगा। मरम्मत कार्य के दौरान सभी प्रकार के वाहनों को नए शीतला पुल से होकर गुजरना होगा।उन्होंने कहा कि पुल की मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है। इस अवधि में लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है ताकि आवागमन सुचारू रूप से जारी रह सके। प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपेक्षा की है ताकि मरम्मत कार्य बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।यह कदम पुल की संरचनात्मक मजबूती और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।