ग्राम पंचायत डुलाड़ा की प्रधान कंचना कुमारी निलंबित, उपायुक्त ने जारी किए आदेश

ग्राम पंचायत डुलाड़ा की प्रधान कंचना कुमारी निलंबित, उपायुक्त ने जारी किए आदेश

चम्बा 07 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)

चंबा जिला के विकास खंड मैहला की ग्राम पंचायत डुलाड़ा की प्रधान कंचना कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल द्वारा की गई है। कंचना कुमारी पर ग्राम सभा की बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, पंचायत के सामान्य कार्यों और अदायगियों को समय पर निपटाने में लापरवाही बरतने के आरोप हैं।

उपायुक्त ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (1)(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया है। इस संबंध में 8 अप्रैल 2025 को कंचना कुमारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने 24 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत किया। हालांकि, उनका उत्तर तथ्यों के विपरीत और असंतोषजनक पाया गया, जिस पर यह निर्णय लिया गया।

निलंबन आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंचना कुमारी को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से हटाया जाता है। साथ ही, यदि उनके पास प्रधान ग्राम पंचायत की मुहर, कोई अभिलेख, धन या संपत्ति हो, तो उसे तुरंत पंचायत सचिव को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह कार्रवाई पंचायती राज व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा यह संकेत भी दिया गया है कि लापरवाही बरतने वाले जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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