हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग में 17 जून से पहले 50% पद भरने के निर्देश

चम्बा 28 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)
जनजातीय क्षेत्र भरमौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के तहत स्वीकृत सभी श्रेणियों के कम से कम 50 प्रतिशत पदों को 17 जून 2025 से पहले भरा जाए।इस संबंध में जानकारी देते हुए भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज ने बताया कि उन्होंने भरमौर क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।विधायक डॉ. जनक राज ने बताया कि भरमौर जैसे दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार को बार-बार अवगत करवाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे लोग इलाज के लिए मीलों दूर जाने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल भरमौर इस समय केवल एक डॉक्टर और एक नर्स के सहारे चल रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति है।डॉ. जनक राज ने हाई कोर्ट के निर्णय के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि भरमौर की जनता के स्वास्थ्य अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी भरमौर के लोगों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। अब सभी की नजरें स्वास्थ्य विभाग पर टिकी हैं कि वह कोर्ट के आदेशों का कितनी तत्परता से पालन करता है।