सरकारी डिग्री कॉलेज बनीखेत को यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत मिली मान्यता

सरकारी डिग्री कॉलेज बनीखेत को यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत मिली मान्यता

चंबा, 18 जून मुकेश कुमार (गोल्डी)

जिला चंबा के अंतर्गत स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज बनीखेत को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। यह जानकारी यूजीसी द्वारा 18 जून को जारी एक पत्र के माध्यम से सामने आई है।यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि कॉलेज वर्ष 2022 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से अस्थायी रूप से संबद्ध है। आयोग ने यह भी बताया कि चूंकि कॉलेज को अब तक स्थायी संबद्धता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यह यूजीसी अधिनियम की धारा 12(बी) के तहत केंद्र सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य नहीं है।हालांकि, आयोग ने कॉलेज का नाम “सरकारी कॉलेज जो स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं” की सूची में शामिल कर लिया है, जो संस्थान की शैक्षणिक मान्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।कॉलेज प्रशासन ने इस मान्यता को लेकर संतोष प्रकट किया है और कहा है कि भविष्य में स्थायी संबद्धता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी। यूजीसी के संयुक्त सचिव डॉ. गोपी चंद मेरुगु द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। तो वही इस घोषणा को लेकर विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है और समस्त क्षेत्र वासियों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भी दी।

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