पेंशनर 30 सितंबर से पहले जमा करवाएं जीवन प्रमाण पत्र:- जिला कोष अधिकारी

पेंशनर 30 सितंबर से पहले जमा करवाएं जीवन प्रमाण पत्र:- जिला कोष अधिकारी

चंबा, 24 जून मुकेश कुमार ( गोल्डी)


जिला कोषाधिकारी गिरिजा मनकोटिया ने पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनरों से आग्रह किया है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि राज्य वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पेंशनरों को 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र जिला कोष कार्यालय चंबा या संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।

कोषाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो पेंशनर जिला या प्रदेश से बाहर निवास कर रहे हैं या किसी कारणवश जिला कोष कार्यालय अथवा उपकोष कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, वे संबंधित राज्य के किसी राजपत्रित अधिकारी से जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवा कर डाक द्वारा जिला कोष कार्यालय चंबा भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन धारक अपनी पी.पी.ओ. संख्या तथा आधार संख्या के आधार पर वेबसाइट के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा, पेंशनर मोबाइल एप्लीकेशन “जीवन प्रमाण फेस एप” के जरिए भी प्रमाणन करवा सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी जिला कोष कार्यालय में भेज सकते हैं।

गिरिजा मनकोटिया ने सभी पेंशनरों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि में किसी भी उपयुक्त माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से मिलती रहे और भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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