सितंबर 2025 तक कर सकते हैं सिम्बल में उचित मूल्य की दुकान का आवेदन

9 सितम्बर 2025 तक कर सकते हैं सिम्बल में उचित मूल्य की दुकान का आवेदन

कांगड़ा/धर्मशाला, 19 अगस्त चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नगर निगम पालमपुर के तहत गांव सिम्बल (वार्ड नं. 13) में एक उचित मूल्य की दुकान खोले जाने हेतु पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक 09 सितम्बर 2025 तक विभाग को अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम प्राथमिकता ग्राम पंचायत या उन सार्वजनिक संस्थाओं, संगठनों को दी जाएगी जो स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिला मंडल इत्यादि के रूप में पंजीकृत हों। महिला मंडल, एकल नारी, विकलांगजन, शहीद या मृतक सैनिकों के परिजन, शिक्षित बेरोजगार युवा एवं बीपीएल परिवारों से संबंधित व्यक्ति को भी आवेदन का अवसर प्रदान किया गया है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। आवेदक का नाम संबंधित पंचायत/वार्ड की वोटर लिस्ट या पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्ज होना चाहिए। संयुक्त परिवार की स्थिति में यदि एक से अधिक सदस्य आवेदन करते हैं, तो परिवार की स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।


आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन आॅनलाइन पोर्टल https://emerginghimachal.hp.gov पर भरकर जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। कोई भी अधूरा या बिना दस्तावेज का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रमाण पत्र। शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, एससी, एसटी का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), सम्बंधित वार्ड का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन केवल उसके नाम से ही प्रस्तुत किया जाए। किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के नाम से किया गया आवेदन अमान्य माना जाएगा। चयन पूर्णतः मेरिट एवं विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। चयनित आवेदक को उचित मूल्य की दुकान संचालन के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि बाद में यह पाया जाता है कि किसी आवेदक ने गलत जानकारी दी है, तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक विभागीय कार्यालय, धर्मशाला से कार्य दिवसों में दूरभाष संख्या 01892-222877 पर संपर्क कर सकते हैं।
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