पॉक्सो एक्ट मामले में विधायक हंसराज को मिली नियमित जमानत, अदालत से भावुक होकर निकले

चंबा 27 नवंबर मुकेश कुमार (गोल्डी)
चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट से जुड़े गंभीर मामले में आज गुरुवार को बड़ी राहत मिली। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। आदेश सुनाए जाने के बाद हंसराज कोर्ट परिसर से बाहर निकले, जहां वे visibly भावुक दिखाई दिए और समर्थकों का अभिवादन करते हुए बाहर आए ।विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत की अवधि गुरुवार को समाप्त हो रही थी। इसी वजह से उन्हें अदालत के समक्ष पेश होना पड़ा। इससे पहले 22 नवंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था और आदेश सुनाने के लिए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। गुरुवार को अदालत ने हंसराज को नियमित जमानत प्रदान करते हुए उन्हें अंतरिम राहत जारी रखी। यह फैसला उनके कानूनी और राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।बता दें कि हंसराज पर चुराह क्षेत्र की एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर अदालत के निर्देश पर महिला थाना चंबा में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के तहत पुलिस ने बुधवार को एक बार फिर हंसराज से करीब ढाई घंटे पूछताछ की, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया।
गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए विधायक ने पहले अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दी थी। इसके बाद उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई, जिस पर गुरुवार को फैसला सुनाया गया।
जमानत मिलने के बाद अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर जिला और प्रदेश भर की निगाहें टिकी हैं। अदालत से निकलते हुए हंसराज ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और वे उम्मीद करते हैं कि सत्य जल्द सामने आएगा।