खुले में शराब पी तो होगी कड़ी कार्रवाई :-उपायुक्त शिमला अनूपम कश्यप

खुले में शराब पी तो होगी कड़ी कार्रवाई :-उपायुक्त शिमला अनूपम कश्यप

शिमला 29 नवंबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस( ब्यूरो)

जिलाधीश अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एन-कोर्ड समिति की समीक्षा बैठक एनआईसी कांफ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम तथा जागरूकता बढ़ाने हेतु विभागीय प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान में समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों को इस अभियान में सक्रिय योगदान देने के निर्देश दिए।उपायुक्त ने जानकारी दी कि सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाए जाने पर एक्साइज एक्ट की धारा 46 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के अनुसार 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना तथा तीन माह तक की सज़ा का प्रावधान है। उन्होंने पंचायत स्तर पर सूचना तंत्र को और मजबूत करने पर भी बल दिया, ताकि नशे के कारोबार से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी तुरंत जांच एजेंसियों तक पहुंच सके।बैठक में ड्रग ट्रैफिकिंग के ट्रेंड, नशीली फसलों की अवैध खेती पर निगरानी, स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक विकास कार्यक्रम और एनटीएफ के कार्यों की समीक्षा जैसे अनेक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। NDPS एक्ट और HP इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी–2022 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया।उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना L-50B लाइसेंस के होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस आदि में शराब परोसने पर पहला अपराध 50,000, दूसरा 75,000 और तीसरा 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वहीं L-6A लाइसेंस के बिना परिसर के अन्य हिस्सों में शराब परोसने पर 20,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना और बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, एडीएम पंकज शर्मा सहित सभी एसडीएम, डीएसपी तथा स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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