भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 28 फरवरी अंतिम तिथि

चम्बा 31 जनवरी मुकेश कुमार (गोल्डी)
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत सभी कामगारों के लिए ई-केवाईसी (आधार सत्यापन) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य पंजीकृत कामगारों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर और पारदर्शी रूप से उपलब्ध करवाना है।उन्होंने कहा कि जिले के सभी पंजीकृत कामगारों को आगामी 28 फरवरी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार सत्यापन न करवाने की स्थिति में कामगारों को भविष्य में बोर्ड की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।जिला श्रम कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी सत्यापन बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत पात्रता बनाए रखने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अद्यतन किया जाएगा, जिससे वास्तविक और पात्र कामगारों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाया जा सके। ई-केवाईसी से फर्जी या अपात्र लाभार्थियों की पहचान भी संभव हो सकेगी, जिससे कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।उन्होंने सभी पंजीकृत कामगारों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना आधार सत्यापन करवाएं। इसके लिए संबंधित कार्यालयों, सेवा केंद्रों अथवा निर्धारित माध्यमों से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि किसी कामगार को सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वह जिला श्रम कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।जिला कार्यालय द्वारा भी सभी पंजीकृत कामगारों से आग्रह किया गया है कि वे समय रहते ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर बोर्ड की पेंशन, सहायता, छात्रवृत्ति एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें। समय पर सत्यापन करवाकर कामगार भविष्य की असुविधाओं से बच सकते हैं और योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त कर सकते हैं।