हिमाचल में नगर निकाय चेयरपर्सन पदों के लिए आरक्षण अधिसूचना जारी, महिलाओं व आरक्षित वर्गों को मिलेगा प्रतिनिधित्व

शिमला 04 चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो )
हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों में चेयरपर्सन पदों के लिए आरक्षण संबंधी एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 12 तथा नगर पालिका चुनाव नियम, 2015 के नियम 12 के तहत जारी की गई है।जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल की स्वीकृति से प्रदेश के विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के लिए चेयरपर्सन पद आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए विभाग ने एक विस्तृत अनुसूची भी जारी की है, जिसमें सभी संबंधित नगर निकायों का उल्लेख किया गया है।अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत ऊना के दौलतपुर, चंबा नगर परिषद, कुल्लू के बंजार, बिलासपुर, सुंदरनगर, मेहतपुर बसदेहरा, नगरोटा बगवां, घुमारवीं, रोहड़ू और चिड़गांव जैसे नगर निकायों को शामिल किया गया है। इनमें से कुछ सीटें अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं।वहीं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत कांगड़ा जिले की नगर पंचायत शाहपुर को आरक्षित किया गया है।महिलाओं के सामान्य वर्ग के लिए भी प्रदेश के कई नगर निकायों में चेयरपर्सन पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें निरमंड, अर्की, ज्वालामुखी, कंडाघाट, संतोषगढ़, अंब, गगरेट, कुल्लू, नूरपुर, ठियोग, नाहन, पांवटा साहिब, सरकाघाट, सुजानपुर टीहरा, सुन्नी, डलहौजी, चौपाल, जुब्बल और नारकंडा शामिल हैं।सरकार का मानना है कि इस आरक्षण व्यवस्था से स्थानीय निकायों में सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं सहित वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। यह कदम आगामी नगर निकाय चुनावों को अधिक पारदर्शी और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।अधिसूचना की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग, सभी उपायुक्तों, शहरी विकास निदेशक और अन्य संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं। इस पर प्रधान सचिव (शहरी विकास) देवेश कुमार के हस्ताक्षर हैं और यह अधिसूचना अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।