म्युनिसिपल चुनाव नियम के तहत वार्डों के आरक्षण का ड्रा 28 मार्च को :- उपायुक्त कांगडा

म्युनिसिपल चुनाव नियम के तहत वार्डों के आरक्षण का ड्रा 28 मार्च को :- उपायुक्त कांगडा

कांगडा/ धर्मशाला 27 मार्च चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल चुनाव नियम, 2015 के नियम 10 के अंतर्गत नगर परिषद नगरोटा बगवां, कांगड़ा, बैजनाथ पपरोला, देहरा,नूरपुर, ज्वालामुखी, ज्वाली तथा नगर पंचायत खुंडियां, कोटला, नगरोटा सूरियांऔर शाहपुर के वार्डों के आरक्षण हेतु ड्रा 28 मार्च 2026 को आयोजित कियाजाएगा।उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरक्षण काड्रा 28 मार्च को प्रातः 11 बजे उनके कार्यालय के कक्ष संख्या 823 में संपन्न होगा।उन्होंने बताया कि इस संबंध में जारी नोटिस को उपायुक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ-साथ नगर परिषद एवं नगर पंचायत के नोटिस बोर्ड परभी प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आमजन को इसकी जानकारी मिल सके। ड्रा की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी तथा इसमें नगर परिषद एवं नगर पंचायत के कम से कम तीन प्रमुख व्यक्तियों और राज्य सरकार के तीन राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने संबंधित सभी पक्षों से समय पर उपस्थित रहने और सहयोग करने की अपील की है।

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