चुराह विधायक डॉ. हंसराज पर पोक्सो मामले में आरोप तय, अदालत में शुरू होगा ट्रायल

चम्बा 06 मार्च मुकेश कुमार( गोल्डी)
हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। चंबा की अदालत ने चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज के खिलाफ दर्ज पोक्सो मामले में गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद अब इस मामले में विधिवत ट्रायल शुरू होगा।वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान विधायक डॉ. हंसराज स्वयं अदालत परिसर में उपस्थित रहे। अदालत ने मामले से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद उनके खिलाफ आरोप तय किए। अदालत के आदेश के अनुसार अब मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की गई है, जिसमें आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।अदालत ने इस मामले को कई गंभीर धाराओं के तहत चलाने के निर्देश दिए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238, 351(2), 69, 75 और 78 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(F) तथा पोक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 6 शामिल हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ये सभी धाराएं अत्यंत गंभीर मानी जाती हैं और इनके तहत दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। विशेष रूप से पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाए जाने पर लंबी अवधि की कैद, आजीवन कारावास और भारी जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है।अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी। आगामी सुनवाई में मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण सबूतों पर भी विचार किया जाएगा। कानूनी जानकारों का मानना है कि ट्रायल के दौरान इस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू सामने आ सकते हैं।बताया जा रहा है कि यह मामला पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच के बाद अदालत में चालान प्रस्तुत किया। जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने विधायक के खिलाफ आरोप तय करने का निर्णय लिया और मामले को ट्रायल के लिए आगे बढ़ा दिया।अब इस मामले की आगामी सुनवाई 30 मार्च को होगी, जिस पर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।