हिमाचल में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर तेज की प्रक्रिया

शिमला 17 नवंबर चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस ( ब्यूरो )
राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर दी है। आज 17 नवंबर को जारी हुई, अधिसूचना के माध्यम से आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में विभिन्न निकायों की वर्तमान अवधि निर्धारित तिथियों पर समाप्त होने जा रही है। इसी के साथ चुनावी गतिविधियों को समय पर पूर्ण करने के लिए प्रशासनिक तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं।अधिसूचना में बताया गया है कि पंचायत राज संस्थाओं का पांच वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 50 शहरी स्थानीय निकायों की अवधि 18 जनवरी 2026, जबकि धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों का कार्यकाल 13 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। वहीं अंब, चिरगांव, कंडाघाट, नरवा और निर्मंड नगर पंचायतों की अवधि 16 अप्रैल 2026 को पूरी होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेशभर में पंचायतों और शहरी निकायों के सीमांकन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर अधिसूचित किया जा चुका है। इसमें कुल 3577 ग्राम पंचायतें, 90 पंचायत समितियां, 11 जिला परिषदें और 71 शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। आयोग ने बताया कि 3548 ग्राम पंचायतों और 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन प्रक्रिया नियमों के अनुरूप पूरी कर ली गई है। शेष 29 ग्राम पंचायतों और एक शहरी निकाय की मतदाता सूची क्रमशः 1 दिसंबर 2025 और 7 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी।
अधिसूचना में यह भी उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्देशों में स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव उनके कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पूर्व कराना अनिवार्य है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E(1) और 243U(1) के अनुरूप है, जिसके तहत समयबद्ध चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।
राज्य निर्वाचन आयोग की यह अधिसूचना प्रदेश में पंचायत व नगर निकाय चुनावों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चुनावी प्रक्रिया के औपचारिक संकेत मिलते ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियाँ और प्रशासनिक तैयारियाँ दोनों तेज होने लगी हैं, जिससे आगामी महीनों में चुनावी माहौल बनने की संभावना बढ़ गई है।