चुराह विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में अग्रिम जमानत मिली

चुराह विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में अग्रिम जमानत मिली

चंबा 11 नवंबर मुकेश कुमार (गोल्डी)

हिमाचल प्रदेश के चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज को पॉक्सो एक्ट और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में राहत मिली है। सोमवार को चंबा जिला न्यायालय ने विधायक हंसराज को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। बताया जा रहा है कि विधायक की ओर से यह याचिका हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से दाखिल की गई थी, जिस पर आज अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किया।गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक युवती ने विधायक पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद चंबा महिला पुलिस थाना में विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में पुलिस ने विधायक को पूछताछ के लिए तलब भी किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे।विधायक हंसराज ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस की जांच में विधायक को सहयोग करना होगा और किसी भी तरह से साक्ष्य या गवाहों पर प्रभाव नहीं डालना होगा।पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है। संबंधित युवती के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक सत्तारूढ़ दल के विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल अदालत के फैसले से विधायक हंसराज को अस्थायी राहत मिली है।

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