चंबा जिले के 13 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, विभाग ने की सख्त कार्रवाई

चम्बा 07 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)
चंबा जिला में दवा विक्रेताओं की लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के 13 दवा विक्रेताओं के ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई मरीजों को दवाइयों की बिक्री पर बिल न देने और दवा रिकॉर्ड सही तरीके से न रखने के चलते की गई है। इन दुकानों के लाइसेंस 5 दिन से लेकर 1 महीने तक के लिए निलंबित किए गए हैं।स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन दवा विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित किया गया है, वे निलंबन की अवधि तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे।

यदि इस दौरान किसी भी दुकान को खुला पाया गया तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।यह कार्रवाई राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय धर्मशाला के निर्देश पर की गई है। इससे पहले चंबा जिला में कार्यरत दवा निरीक्षक लवली ठाकुर द्वारा जिले की दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में दवाओं का रिकॉर्ड अधूरा पाया गया, वहीं कई दुकानदार मरीजों को बिल नहीं दे रहे थे। निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट राज्य दवा नियंत्रक को भेजी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।जिन दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं:
1. भगसेन मेडिकल, सलूणी
2. मोहम्मद सबर मेडिकल, जुवांस
3. राणा मेडिकल, टिपरी सलूणी
4. गुलज़ार मोहम्मद मेडिकल स्टोर, मैहड़ा सलूणी
5. नरेंद्र मेडिकल स्टोर, संघनी सलूणी
6. राजपूत मेडिकल स्टोर, धरवाला
7. मनन मेडिकल स्टोर
8. गोस्वामी मेडिकल स्टोर, सुल्तानपुर
9. बिट्टू मेडिकल स्टोर
10. मां शीतला मेडिकल, बनीखेत
11. बूरी मेडिकल, बनीखेत
12. ठाकुर मेडिकल, टुंडी
13. मनीष मेडिकल, स्टोर बनीखेत
स्वास्थ्य विभाग ने सभी दवा विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन करें अन्यथा भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।