पुलिस अधिकारियों के मीडिया से संवाद पर डीजीपी हिमाचल का सख्त सर्कुलर जारी

शिमला, 19 दिसंबर चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस ( ब्यूरो)
हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय की ओर से मीडिया से संवाद को लेकर एक महत्वपूर्ण सर्कुलर आदेश जारी किया गया है। इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा मीडिया से अनधिकृत रूप से बातचीत करने, बयान देने या टिप्पणियां करने की प्रवृत्ति पर संज्ञान लिया गया है, जो विभागीय अनुशासन और जांच प्रक्रियाओं के लिए अनुचित है।सर्कुलर में कहा गया है कि कई अवसरों पर उप-मंडलीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) और थाना प्रभारी (एसएचओ) मीडिया से सीधे संवाद करते हुए अपराध, जांच, कानून-व्यवस्था और नई पोस्टिंग से संबंधित सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। इसे रोकने के लिए डीजीपी कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।आदेश के अनुसार अब केवल संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को ही मीडिया से औपचारिक बातचीत करने का अधिकार होगा। वह भी पुलिस मुख्यालय, हिमाचल प्रदेश से पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही मीडिया को जानकारी दे सकेंगे।

सर्कुलर में अन्य सभी अधिकारियों, जिनमें एसडीपीओ और एसएचओ शामिल हैं, को निर्देश दिए गए हैं कि वे न तो मीडिया को आधिकारिक रूप से संबोधित करें और न ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का बयान, प्रतिक्रिया या इंटरव्यू दें, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति न हो।यह निर्देश सीसीएस (कंडक्ट) नियम, 1964, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 और पंजाब पुलिस नियम, 1934 के तहत जारी किए गए हैं। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।