आठवीं कक्षा तक के सभी निजी विद्यालय 30 अप्रैल से पूर्व भेजें अपना मान्यता आवेदन :- उप निदेशक स्कूल शिtक्षा

कांगड़ा/धर्मशाला, 23 जनवरी चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 तथा हिमाचल प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक संचालित सभी निजी विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संबंध में उप निदेशक, प्रारम्भिक स्कूल शिक्षा ने जिला कांगड़ा के सभी निजी विद्यालय प्रबंधकों, मुख्याध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।उप निदेशक ने जानकारी दी कि जिला कांगड़ा में संचालित कुछ निजी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों द्वारा पूर्व में मान्यता हेतु भेजे गए आवेदन विभिन्न त्रुटियों के कारण विभाग द्वारा वापस कर दिए गए थे। ऐसे सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत अपने आवेदनों में पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करें और संशोधित आवेदन अनिवार्य रूप से 30 अप्रैल 2026 तक पुनः जमा करवाना सुनिश्चित करें।उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा तक आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 की मान्यता प्रदान नहीं की जा सकेगी, जिससे आगामी सत्र 2026-27 की मान्यता प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। मान्यता के बिना विद्यालयों का संचालन नियमों के विपरीत माना जाएगा, जिसके चलते विभागीय कार्रवाई की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।उप निदेशक ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं मानक अनुरूप शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया गया है। उन्होंने सभी निजी विद्यालय प्रबंधन से अपील की कि वे विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय रहते अपने दस्तावेज पूर्ण करें और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को अंतिम रूप दें।अंत में उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए विद्यालय संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अथवा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।