चंबा में सभी होमस्टे इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य, 30 दिन में पूरा करें प्रक्रिया

चंबा, 11 अगस्त मुकेश कुमार (गोल्डी)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चंबा ने प्रेस नोट जारी कर अवगत कराया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित सभी होमस्टे इकाइयों के पंजीकरण हेतु “हिमप्रो होमस्टे नियम, 2025” अधिसूचित कर दिए हैं। इन नए नियमों के तहत अब प्रदेश में चल रहे सभी होमस्टे इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।वर्तमान में जो होमस्टे इकाइयां “हिमप्रो होमस्टे योजना, 2008” अथवा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की “Incredible India Bed & Breakfast योजना” के अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत हैं, उन्हें भी नए नियमों के तहत पुनः पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चंबा ने स्पष्ट किया है कि सभी होमस्टे एवं “Incredible India Bed & Breakfast” इकाई मालिक शीघ्र अपने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए संबंधित मालिक सीधे जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चंबा के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण नहीं करवाया गया, तो संबंधित इकाइयों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।प्रदेश सरकार का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, पर्यटकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना और होमस्टे उद्योग को संगठित रूप में बढ़ावा देना है। नए नियमों के लागू होने से न केवल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि पर्यटन से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा।जिला प्रशासन ने सभी होमस्टे संचालकों से अपील की है कि समय रहते पंजीकरण कराकर कानूनी जटिलताओं से बचें और पर्यटन विकास की इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभाएं।