दीपावली पर्व के दौरान जन सुरक्षा को लेकर एडीएम अमित मेहरा ने जारी किए सख्त निर्देश

चंबा, 15 अक्तूबर मुकेश कुमार (गोल्डी)
दीपावली पर्व के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) अमित मैहरा ने आतिशबाजी से संभावित अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा भेजे गए दिशा-निर्देशों की जिला में प्रभावी अनुपालना के आदेश दिए हैं, ताकि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था न हो।जारी निर्देशों के अनुसार, अनाधिकृत रूप से पटाखों का निर्माण या अवैध रूप से आयातित पटाखों की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। सभी पटाखा विक्रेताओं को विस्फोटक नियम 2008 और अपने लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। एडीएम ने स्पष्ट किया कि रंगीन-स्टार माचिस और रोल-डॉट कैप को छोड़कर क्लोरेट युक्त आतिशबाजी वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित है।इसी प्रकार, लिथियम, एंटीमनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे रासायनिक यौगिकों वाली आतिशबाजी की बिक्री भी पूरी तरह से निषिद्ध रहेगी। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। साथ ही दुकानों में खुले पटाखे प्रदर्शित या रखे जाने पर रोक लगाई गई है।पटाखों की बिक्री और भंडारण के दौरान धूम्रपान, दीया, लालटेन या मोमबत्ती जलाने की सख्त मनाही रहेगी। विक्रेताओं को अपने कर्मचारियों को आतिशबाजी की खतरनाक प्रकृति और सुरक्षित संचालन के बारे में प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। बिजली कनेक्शन सुरक्षित और ढीला न होने पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।एडीएम ने कहा कि केवल अधिकृत पटाखों की ही बिक्री की जाए, जिनके पैकेटों पर निर्माता द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के तहत आवश्यक जानकारी, जलाने के तरीके और सुरक्षा निर्देश स्पष्ट रूप से अंकित हों।