जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आयोजित किया जागरूकता शिविर

चम्बा, 21 अगस्त मुकेश कुमार (गोल्डी)
वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्बा द्वारा हरदासपुर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के बुज़ुर्ग नागरिकों को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना था, ताकि वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें।

कार्यक्रम में मुख्य विधिक सेवा प्रतिरक्षा अधिवक्ता डी.पी. मल्होत्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण अधिनियम-2007, नालसा (वरिष्ठ नागरिक कानूनी सेवाएं) योजना 2016 और नि:शुल्क कानूनी सहायता से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को समझाया कि यदि उन्हें उपेक्षा, दुर्व्यवहार या संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की धोखाधड़ी का सामना करना पड़े, तो इसके लिए कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध विभिन्न प्रकार की कानूनी सहायता योजनाओं से भी अवगत करवाया।

उप मुख्य विधिक सेवा अधिवक्ता शकुन ने जानकारी देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी परामर्श और सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि इस सुविधा का लाभ केवल वरिष्ठ नागरिक ही नहीं बल्कि महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंधित लोग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

वहीं, सहायक कानूनी सहायता अधिवक्ता अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम-2019 और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक किया कि उनके लिए कई सुरक्षा और सहायता प्रावधान मौजूद हैं, जिनका सही समय पर प्रयोग करना ज़रूरी है।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे और उन्होंने प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी को सराहा।