सिगरेट-बीड़ी व तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य
15 सितंबर के बाद नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

चंबा,12अगस्त मुकेश कुमार(गोल्डी)
ज़िला चंबा में सिगरेट-बीड़ी एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापारियों को अब संबंधित पंजीयन प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक), कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि 15 सितंबर 2025 तक अपने-अपने क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि तय समयावधि में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। 15 सितंबर के बाद जिन विक्रेताओं के पास पंजीकरण नहीं होगा, उनके खिलाफ तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अधिनियम के अनुसार, बिना पंजीकरण तंबाकू उत्पाद बेचने पर तीन माह तक की कैद, 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ा का प्रावधान है। दूसरी या बाद की उल्लंघन की स्थिति में सज़ा एक वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।हिमाचल प्रदेश में पहले से ही खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में 10 हजार रुपये और दूसरी व आगे की बार में 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इन प्रावधानों का उद्देश्य जनस्वास्थ्य की रक्षा और युवाओं में तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति को रोकना है। उन्होंने खुदरा व्यापारियों से अपील की कि वे समय रहते पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें और निर्धारित नियमों का पालन करें, अन्यथा प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहेगा।