चरस तस्करी मामले में दो दोषियों को 12 साल का कठोर कारावास, ₹1.20 लाख जुर्माना

चरस तस्करी मामले में दो दोषियों को 12 साल का कठोर कारावास, ₹1.20 लाख जुर्माना

चम्बा 07 अगस्त मुकेश कुमार (गोल्डी)

चम्बा की रमणीक शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ा फैसला सुनाया है। फंगोता गांव निवासी रशीद खान पुत्र शुक्रदीन और सरोथा गांव निवासी आरिफ खान पुत्र प्यारदीन को अदालत ने 12 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 8 दिसंबर 2020 का है, जब पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर बहुउद्देश्यीय बैरियर तुनुहट्टी में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को जांच के लिए रोका। चम्बा से पठानकोट की ओर जा रही कार में सवार रशीद और आरिफ पुलिस को देखकर घबरा गए। उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने गहन पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 1 किलो 269 ग्राम चरस बरामद की। इसके आधार पर चुवाड़ी थाना में उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सतीश राठौड़ ने की।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहों के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया।यह निर्णय नशा तस्करी के खिलाफ न्यायिक सख्ती का परिचायक है और समाज में नशे के विरुद्ध कड़ा संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है।

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