शराब ठेकेदारों पर प्रदेश सरकार सख्त अधिक दाम वसूलने पर होगी कानूनी कार्रवाई
शिमला 09 मई चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
शराब के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) और तय लाभांश से अधिक दाम वसूलने पर आबकारी विभाग ने ठेकेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में 70 कारोबारियों के चालान काटे गए हैं। विभाग ने सभी दुकानदारों को आबकारी नीति के तहत एमएसपी और लाभांश की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा न करने वाले दुकानदारों की शिकायत अब उपभोक्ता कर पाएंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने नंबर भी जारी कर दिए हैं। इन नंबरों के माध्यम से मिली शिकायत के आधार पर विभागीय अधिकारी कदम उठाएंगे।किस ब्रांड पर कितना लाभांशविभाग ने शराब की दुकानों पर आबकारी नीति के तहत आबकारी नीति के तहत सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, बायो बीयर/बायो वाइन, साइडर पर दस प्रतिशत लाभांश, भारत में निर्मित सभी बीयर ब्रांड पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया है। देसी शराब पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया गया है। देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड शराब पर 30 फीसदी लाभांश तय किया गया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में शराब कारोबारी न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) पर 10 से 30 प्रतिशत लाभांश पर ही शराब बेच सकेंगे।
इसकी अवहेलना करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर लाभांश की तय दरों से अधिक दाम बसूलने पर शराब का विक्रय किया गया तो संबंधित ठेकेदार पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।महंगी शराब बेचने की शिकायत को नंबर जारीन्यूनतम विक्रय मूल्य से 10 से 30 फीसदी लाभांश से अधिक शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए विभाग ने दूरभाष नंबर भी जारी किए हैं।
इस संबंध में शिकायत के लिए कांगड़ा जोन में दूरभाष नंबर *01894230186* मंडी जोन में *01905223499* और शिमला जोन में दूरभाष नंबर *01772620775* पर संपर्क किया जा सकता है ब्रैंड कक्ष 24 घंटे खुले रहेंगे ऐसे मामले संज्ञान में आते ही टोल फ्री नंबर *8001808062* दूरभाष नंबर *01772620426* व्हाट्सएप ऐप नंबर *9418331426* पर जानकारी सांझा की जा सकती है ।
लाभांश से ज्यादा वसूली नहीं कर पाएंगे दुकानदार आबकारी विभाग के राज्य आयुक्त डॉ यूनुस ने कहा कि विभाग को अधिक लाभांश पर शराब बिक्री की शिकायत प्राप्त हुई है जिन पर सख्त कार्रवाई की गई है अभी तक 70 कारोबारी के चालान किया जा चुके हैं दो यूनुस ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार रोक़ने और इसकी निगरानी के लिए विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि ताई नियमों के अनुसार ही शराब की बिक्री हो पाएगी कोई भी दुकानदार नियम तोड़ने का आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी