चंबा में एलपीजी गैस बुकिंग नियमों में बदलाव, अब 25 दिन बाद ही होगी अगली बुकिंग

चंबा 12 मार्च मुकेश कुमार (गोल्डी)
जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग चंबा द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह नया नियम 11 मार्च 2026 से प्रभावी कर दिया गया है।जिला नियंत्रक ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चंबा जिले की सभी गैस एजेंसियों में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त है, इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने या जल्दबाजी में गैस बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों को कमर्शियल गैस सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो।केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब नई समय-सीमा निर्धारित की गई है। पहले उपभोक्ता पिछले सिलेंडर की डिलीवरी मिलते ही तुरंत अगले सिलेंडर की बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के तहत उपभोक्ता अपने पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगले सिलेंडर की बुकिंग कर पाएंगे।

विभाग के अनुसार यह कदम गैस की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने और अनावश्यक बुकिंग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी गैस बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से ही करवाएं, ताकि प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहे।आपूर्ति प्रक्रिया को लेकर भी विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को नए सिलेंडर की डिलीवरी 25 दिन की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद ही दी जाएगी।जिला नियंत्रक ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इन नए नियमों का पालन करें और निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाएं, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके।