चंबा में मेडिकल स्टोर्स की औचक जांच, अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई

चंबा में मेडिकल स्टोर्स की औचक जांच, अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई

चंबा 03 जनवरी मुकेश कुमार (गोल्डी)

नशे की रोकथाम एवं दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला पुलिस चंबा और ड्रग इंस्पेक्टर चंबा की संयुक्त टीम ने बुधवार को चंबा शहर के आसपास स्थित तीन मेडिकल स्टोर्स की औचक जांच की। कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई और टीमों ने ठीक प्रातः 11 बजे एक साथ संबंधित दुकानों में प्रवेश कर निरीक्षण शुरू किया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया।जांच के दौरान साईं मेडिकल स्टोर, चंबा में सभी रिकॉर्ड दुरुस्त पाए गए और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई। टीम ने स्टोर के दस्तावेजों, स्टॉक रजिस्टर और दवाओं की उपलब्धता का बारीकी से मिलान किया, जो संतोषजनक रहा।वहीं एम/एस प्रेम मेडिकल स्टोर, चंबा में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। भौतिक स्टॉक और स्टॉक रजिस्टर में भारी अंतर पाया गया।

स्टोर के पंजीकृत फार्मासिस्ट निशांत द्वारा कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किए गए, जिनकी बिक्री रसीदें जारी नहीं की गई थीं। फर्म ने संबंधित प्रिस्क्रिप्शन और बिल प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। इस पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अंतर्गत फॉर्म-15 के तहत एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं, प्रेगाबालिन सहित अन्य संदिग्ध दवाओं के समस्त स्टॉक को 20 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया। साथ ही स्टॉक से छेड़छाड़ रोकने हेतु दुकान को सील कर दिया गया और धारा 22(1)(cca) के तहत नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।तनीष मेडिकल स्टोर, चंबा के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि दिसंबर 2025 में दर्ज एक मामले में आरोपी हरमीत, निवासी जुलकारी, चंबा ने टैपेंटाडोल की खरीद तनीष मेडिकल स्टोर से करने की बात स्वीकार की थी। आगे की जांच में डीटीडीसी कूरियर से जानकारी मिली कि स्टोर द्वारा टैपेंटाडोल टैबलेट्स का बड़ा स्टॉक मंगवाया गया था, जबकि परिसर में कोई स्टॉक मौजूद नहीं था और न ही खरीद-बिक्री के बिल उपलब्ध कराए गए। रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने और पूर्व में अगस्त 2024 में दर्ज मामले को देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकान को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड प्रस्तुत होने के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी।

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