हिमाचल में रियायती यात्रा के लिए ‘हिम बस कार्ड’ अनिवार्य, पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ी

शिमला 23 फरवरी चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों में रियायती दरों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब ‘हिम बस कार्ड’ बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एचआरटीसी की बसों में निःशुल्क या रियायती यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए वैध हिम बस कार्ड पास होना आवश्यक होगा। साथ ही, पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें।परिवहन निगम ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल वही नागरिक एचआरटीसी बसों में मुफ्त अथवा रियायती यात्रा कर सकेंगे, जिनके पास वैध हिम बस कार्ड होगा। निर्धारित तिथि के बाद बिना वैध पास के किसी भी प्रकार की छूट या निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे में लाभार्थियों को समय रहते पंजीकरण करवाने की सलाह दी गई है।उल्लेखनीय है कि Himachal Road Transport Corporation (एचआरटीसी) द्वारा विभिन्न वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, दिव्यांगजनों व अन्य पात्र श्रेणियों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। अब इन सभी लाभों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से हिम बस कार्ड प्रणाली लागू की गई है।ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र लाभार्थियों को एचआरटीसी के आधिकारिक पोर्टल https://buspassonline.hrtchp.com� पर जाकर पंजीकरण करना होगा। विभाग ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया है, ताकि आम नागरिक आसानी से आवेदन कर सकें।परिवहन विभाग ने सभी संबंधित नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि से पूर्व आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें, जिससे भविष्य में यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।