672 ग्राम चरस रखने के दोषी को पांच साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

672 ग्राम चरस रखने के दोषी को पांच साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

चंबा 24 सितंबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

विशेष न्यायाधीश चंबा अनुजा सूद की अदालत ने चरस रखने के मामले में आरोपी लरजा राम पुत्र स्वर्गीय चुहड़ू, निवासी गांव डियूर, डाकघर किहार, तहसील सलूणी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला 30 अक्तूबर 2020 का है। शाम करीब चार बजे किहार पुलिस की टीम डियूर क्षेत्र में गश्त एवं जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 672 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया।मामले की जांच पुलिस अधिकारियों की टीम ने पूरी की।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अदालत ने परीक्षण किया।साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी पाया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश अनुजा सूद ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है।हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक सह सहायक निदेशक अभियोजन नवीन कुमार ने की। अदालत के फैसले से नशीले पदार्थों के अवैध कब्जे और तस्करी से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई के तहत दोषसिद्धि का एक और मामला सामने आया है।

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