ज़िला ऊना में 18 जुलाई और 21 नवंबर को लगेंगी विशेष लोक अदालतें

ज़िला ऊना में 18 जुलाई और 21 नवंबर को लगेंगी विशेष लोक अदालतें

ऊना, 22 मई चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत विशेष रूप से चेक अनादरण (चेक डिसऑनर) से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जिला ऊना और उपमंडल अम्ब स्थित न्यायालय परिसर में 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि वित्तीय प्रकृति के ये मामले समझौता योग्य होने के कारण लोक अदालत जैसे वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के माध्यम से प्रभावी ढंग से सुलझाए जा सकते हैं। इससे संबंधित पक्षों को त्वरित न्याय मिलने के साथ-साथ समय और धन दोनों की बचत होगी। उन्होंने संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे इन लोक अदालतों का लाभ उठाकर आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें।सचिव ने कहा कि लोक अदालतें न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जिनके माध्यम से लंबित मामलों के शीघ्र समाधान को बढ़ावा मिल रहा है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!