डलहौजी में हवाई पट्टी को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया

चंबा 13 जुलाई मुकेश कुमार (गोल्डी)

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष टूरिज्म विंग मनीष सरीन के द्वारा की गई हवाई अड्डे की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए मनीष सरीन द्वारा अप्रैल 2023 में अपने मांग पत्र में डलहौजी क्षेत्र में एक हवाई पट्टी की मांग को लेकर एक पत्र लिखा था जिसके जवाब में केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कहा गया है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी को सीप्लेन संचालन के लिए एक जल हवाई अड्डा (डब्ल्यूए) के विकास के लिए पहचाना गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (एसएमपीके) को जल हवाई अड्डे के जल पक्ष के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को भूमि के किनारे बुनियादी ढांचे का विकास करना है और जल हवाई अड्डे के विकास कार्य की निगरानी करनी है। डलहौजी (डब्ल्यूए) की तैयारी पर, मेसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड (चयनित एयरलाइन ऑपरेटर) मार्गों पर सीप्लेन संचालन शुरू कर सकता है; चंडीगढ़-डलहौजी- चंडीगढ़ जो हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के डलहौजी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा।इसके अलावा, उड़ान 5.1 के तहत, हिमाचल प्रदेश में चंबा हेलीपोर्ट बोली के लिए उपलब्ध है।

यदि कोई एयरलाइन चंबा से/के लिए हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए वैध बोली प्रस्तुत करती है, तो उस पर उड़ान प्रावधान के अनुसार विचार किया जाएगा।यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार (जीएफए) ने एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (जीएफए) नीति, 2008 (www.civilaviation.gov.in पर उपलब्ध) तैयार की है जो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रिया और शर्तें प्रदान करती है। देश। नीति के अनुसार, हवाईअड्डा स्थापित करने के इच्छुक राज्य सरकार सहित एक हवाईअड्डा डेवलपर को 2-चरणीय प्रक्रिया यानी ‘साइट क्लीयरेंस’ के लिए निर्धारित प्रारूप में नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) को एक प्रस्ताव भेजना आवश्यक है। ‘सैद्धान्तिक’ अनुमोदन द्वारा। जीएफए नीति के संदर्भ में, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के डलहौजी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का कोई भी प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव किसी हवाईअड्डा डेवलपर या संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त होता है, तो उस पर जीएफए प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

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