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नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपी दोषी करार
कांगडा़ 30 नवंबर चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस ( ब्यूरो)
जिला पुलिस नूरपुर के अधीन थाना नूरपुर के अन्तर्गत बीते वर्ष 2 मार्च को बूआदित्ता पुत्र संसार सिंह निवासी वी0 पी0 ओ 0 बराल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा की शिकायत पर 3 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायत केअनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने बेटे रशपाल को 2 मार्च 2023 को नशा मुक्ति केंद्र नूरपुर में दाखिल कराया था और मासिक फीस र5,000 जमा की थी। अगले ही दिन, 3 मार्च 2023को उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे को दिल का दौरा पड़ा है।
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जब वह केंद्र पहुंचे, तो उन्होंनेअपने बेटे को मृत पाया।शिकायतकत्ता ने आरोप लगाया कि नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों नेइलाज के दौरान उनके बेटे के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिला पुलिस नूरपुर ने इस मामले में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुए नामजद तीनों आरोपियों-प्रशांत गुलेरिया पुत्र विनोद कुमार, कुनाल पुत्र अनिल कुमार, और सुशांत पुत्र कृष्ण चंदकोगिरप्तार किया।जिला पुलिस नूरपुर द्वारा उपरोक्त अभियोग में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुयेगहन जांच और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच -पड़ताल करने के बाद 30 मई को इस मामले का चालान माननीय अदालत में प्रस्तुत किया।माननीय अदालत ने इस मामले में 26 नवंबर 2024 को सुनवाई पूरी करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
1. प्रशांत गुलेरिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-I॥) के तहत 5 साल के कारावास और 10,000/- ज़र्माने की सजा सुनाई गई।
2. कुनाल पुत्र अनिल कुमारऔर सुशांत पुत्र कृष्ण चंद को धारा 323 और 34 के तहत 1साल के कारावास और 1,000/- जुर्मने की सजा दी गई।