लंबित राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें अधिकारी :- उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल

लंबित राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें अधिकारी :- उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल

चंबा. 03 अक्टूबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने जिला के सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निपटाए गए मामलों को राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) पोर्टल पर तत्काल अपडेट किया जाए, ताकि मामलों की प्रभावी निगरानी हो सके और लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाई जा सके।उपायुक्त शुक्रवार को लंबित राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों से संबंधित सभी कार्यवाहियों को ऑनलाइन दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। इससे मामलों की स्थिति की नियमित निगरानी के साथ-साथ उनके समयबद्ध निस्तारण में भी मदद मिलेगी।उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक जिला में कुल 2283 लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया जा चुका है। इनमें तकसीम के 670, निशानदेही के 898 तथा राजस्व अभिलेखों से संबंधित 715 मामले शामिल हैं।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छह माह से एक वर्ष तक लंबित तकसीम एवं सीमांकन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए और अक्तूबर माह के अंत तक आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।

इसके अलावा सभी जमाबंदियों को भी अक्तूबर के अंत तक अपडेट करने के निर्देश दिए गए।उपायुक्त ने पुराने राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के साथ जरूरत के समय आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।बैठक में लंबित अतिक्रमण मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों का नियमानुसार शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।बैठक में लेखा परीक्षा टिप्पणियों, ई-डिस्ट्रिक्ट से जुड़े लंबित मामलों और लंबित राहत मामलों सहित राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

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