तेज रफ्तार और लापरवाही से महिंद्रा पिकअप चलाने पर चालक को ढाई साल की कैद

चंबा 29 अक्टूबर चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
तेज रफ्तार और लापरवाही से पिकअप वाहन चलाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने आरोपी चालक मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए कुल ढाई साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304ए के तहत दो वर्ष, धारा 279 के तहत तीन महीने तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।उप जिला अटॉर्नी चंबा नवीन कुमार के अनुसार, यह मामला 19 सितंबर 2015 की शाम करीब 7:30 बजे का है। घटना चंबा के भद्रम क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग पर हुई थी। मामले में आरोपी मनोज कुमार निवासी तडोली, डाकघर सरू, तहसील एवं जिला चंबा पर पिकअप वाहन संख्या एचपी-73-1384 को तेज गति और लापरवाही से चलाने का आरोप था।

घटना के बाद आरोपी के खिलाफ सदर थाना चंबा में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304ए तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच सदर थाना चंबा के जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने की। जांच पूरी होने के बाद मामले की सुनवाई अदालत में हुई।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए अदालत में कुल 13 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों और अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निखिल अग्रवाल ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला अटॉर्नी दिनेश कुमार ने की। अ