दीपावली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

चंबा 29 अक्टूबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
दीपावली पर्व-2026 के दौरान पटाखों के इस्तेमाल से आगजनी की घटनाओं को रोकने और आम जनता के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन चंबा ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तथा विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं।जारी आदेशों के अनुसार सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान अधिसूचित करने तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता के निर्धारित मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए लाइसेंस प्रपत्र LE-3 और LE-5 में निर्धारित शर्तों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों में लिथियम, एंटीमनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रॉन्शियम क्रोमेट के यौगिकों का इस्तेमाल करने वाले पटाखों का भंडारण और बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। प्रत्येक पटाखे पर निर्माता का लेबल, उपयोग संबंधी निर्देश और आवश्यक विवरण अंकित होना चाहिए।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी वयस्क की उपस्थिति के बिना पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी।पटाखा दुकानों में आपातकालीन निकास द्वार खुले रखने, पर्याप्त अग्निशामक यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध रखने तथा दुकानों में भीड़ नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों में खुले पटाखे रखने या प्रदर्शित करने, धूम्रपान करने तथा दीपक, मोमबत्ती या अन्य खुली लौ का इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी।इसके अतिरिक्त पटाखा विक्रेताओं और कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। शांत क्षेत्रों में आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी तथा ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 का सख्ती से पालन करना होगा।जिला दंडाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम को पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पटाखों की बिक्री के लिए प्रपत्र LE-5 के तहत अस्थायी लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं।