शहरी छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार

शहरी छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार

शिमला 22 दिसम्बर चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शहरी क्षेत्रों में छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले दुकानदारों को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के विस्तार की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना (शहरी) को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है।मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना पहले वर्ष 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों के लिए शुरू की गई थी, जिसे अब शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। शहरी इलाकों में छोटे व्यापारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ता है। कई बार बैंक ऋण समय पर न चुका पाने के कारण उनके खाते एनपीए घोषित हो जाते हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के ऐसे छोटे दुकानदार, जिनका वार्षिक कारोबार 10 लाख रुपये से कम है और जिन्होंने बैंकों से व्यवसायिक ऋण लिया है, उन्हें वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार बैंक के माध्यम से अधिकतम एक लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता देगी। जिन मामलों में कुल बकाया राशि एक लाख रुपये तक है, उनका पूरा निपटान सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक है, तो शेष राशि लाभार्थी को स्वयं जमा करनी होगी, जबकि सरकार एक लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। शहरी स्थानीय निकायों, बैंकों, नोडल बैंक और शहरी विकास विभाग के माध्यम से दावों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग या प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।इस योजना से फल-सब्जी विक्रेता, चाय स्टॉल व ढाबा संचालक, नाई, पान विक्रेता, मोची, चाट विक्रेता, दर्जी, किराना दुकानदार, मोबाइल मरम्मत करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले सहित अन्य छोटे खुदरा व्यापारी लाभान्वित होंगे। यह योजना 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए बिना जमानत के व्यवसायिक ऋणों पर लागू होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी।

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