हिमाचल प्रदेश में निकाय चुनावों से पहले तबादलों पर रोक, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

शिमला 25 मार्च चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने आगामी पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे गए आधिकारिक पत्र के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SLP (C) संख्या 5451/2026 के निपटारे के दौरान निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव 31 मई 2026 तक पूर्ण कराए जाएं। इसी के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण सहित चुनाव से संबंधित अन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं।आयोग ने स्पष्ट किया कि इस समय विभिन्न स्तरों पर चुनाव संबंधी कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों की निरंतर निगरानी और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ऐसे में निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारियों को इस दौरान स्थानांतरित न किया जाना बेहद जरूरी है।

आयोग ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति (deputation) पर माने जाएंगे और इस अवधि में वे आयोग के नियंत्रण एवं अनुशासन के अंतर्गत रहेंगे।आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी संबंधित अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। हालांकि, विशेष परिस्थितियों—जैसे स्वास्थ्य कारण, अनुशासनात्मक मामला या न्यायालय के आदेश—में तबादला तभी संभव होगा जब आयोग से पूर्व अनुमति ली जाए। संबंधित विभाग को यह भी प्रमाणित करना होगा कि अधिकारी चुनाव कार्य में संलग्न नहीं है।आयोग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।