ग्राम पंचायत सुंगल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, सड़क सुरक्षा व निःशुल्क कानूनी सहायता पर दी जानकारी

चंबा 27 अप्रैल मुकेश कुमार (गोल्डी)
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा द्वारा 27 अप्रैल 2026 को ग्राम पंचायत सुंगल में एक विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।कार्यक्रम में श्री नवीन सिंह ठाकुर, सहायक विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता, ने संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया और उपस्थित लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

उन्होंने विशेष रूप से सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहन अधिनियम, 2022 के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जीवन रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही ओवरस्पीडिंग, नशे में वाहन चलाना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के खतरों के बारे में भी जागरूक किया गया। पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।इसके अलावा, शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रतिभागियों को हेल्पलाइन नंबर 15100, लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप तथा विभिन्न योजनाओं जैसे NALSA वीर परिवार सहायता योजना और मानसिक रोग एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया।यह शिविर पूर्णतः सहभागितापूर्ण रहा, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने सवाल पूछे। विशेषज्ञों द्वारा सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए गए। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों और पंचायत प्रतिनिधियों की सराहनीय उपस्थिति रही।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा ने बताया कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि आम जनता को न्याय तक सरल और सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
