नगर निकाय चुनावों से पहले चंबा में सख्त आदेश लागू, 48 घंटे पूर्व से प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध

नगर निकाय चुनावों से पहले चंबा में सख्त आदेश लागू, 48 घंटे पूर्व से प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध

चंबा, 14 मई मुकेश कुमार (गोल्डी)

जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने नगर परिषद चंबा, नगर परिषद डलहौजी तथा नगर पंचायत चुवाड़ी में 17 मई 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनज़र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के साथ लागू किए गए हैं।जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और मतदाताओं को प्रभावित होने से रोकने के लिए कई प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं।आदेशों के अनुसार, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व, यानी 15 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे से लेकर 17 मई को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभा, जुलूस, मनोरंजन कार्यक्रम और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने और चुनाव संबंधी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। लाउडस्पीकर, मेगाफोन और नारेबाजी जैसी गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के आसपास हथियार ले जाने पर भी रोक लगाई गई है, सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें विधि द्वारा इसकी अनुमति प्राप्त है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।साथ ही, 15 मई अपराह्न 3 बजे से लेकर मतदान एवं परिणाम घोषित होने तक शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण और सेवन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!