तीसा उपमंडल में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान तेज, सहयोग न करने पर बिजली कटौती की चेतावनी

तीसा 13 मई दिलीप सिंह ठाकुर
तीसा 13 मई दिलीप सिंह ठाकुर
विद्युत उपमंडल तीसा के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि क्षेत्र में पारंपरिक बिजली मीटरों को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर से बदला जा रहा है। यह कार्य भारत सरकार के विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर प्रणाली से बिजली उपभोग की सटीक निगरानी, बिलिंग में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होंगी।विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटर लगाने में पूरा सहयोग करें और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति नहीं देता है, तो इसे विद्युत अधिनियम, 2003 का उल्लंघन माना जाएगा।इसके तहत अधिनियम की धारा 163(3) के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं, जिसके अनुसार संबंधित उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अस्थायी रूप से काटी जा सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिजली आपूर्ति तब तक बहाल नहीं की जाएगी, जब तक उपभोक्ता स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए अपनी सहमति नहीं देता और विभाग को आवश्यक पहुंच उपलब्ध नहीं कराता।विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर भविष्य की आधुनिक ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिससे उपभोक्ताओं को रियल-टाइम बिजली उपयोग की जानकारी मिलेगी और अनावश्यक बिलिंग विवादों से भी राहत मिलेगी।स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस पहल को समझें और इसमें सहयोग देकर क्षेत्र के विकास में भागीदार बनें।