नकली नशीली दवाइयों के मामले में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज

चंबा 07 जून मुकेश कुमार ( गोल्डी)
चंबा 07 जून मुकेश कुमार ( गोल्डी)
मुंबई से चंबा तक ऑनलाइन माध्यम से नकली नशीली दवाइयों की सप्लाई करने के मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद अहमद, निवासी उत्तर प्रदेश, को अदालत से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमणीक की अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।आरोपी ने अपनी रिहाई के लिए अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। इस पर आपत्ति जताते हुए दवा निरीक्षक ने विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की, जिसमें मामले की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को उजागर किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया कि आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है।इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें मुख्य सप्लायर मोहम्मद अहमद, एक कूरियर कंपनी की मालकिन तथा चंबा में दवाइयों को खरीदने वाला हरप्रीत सिंह शामिल हैं।

पुलिस जांच में दो अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन जब जांच टीम उन्हें पकड़ने के लिए मुंबई पहुंची तो वे अपने दवा स्टोर को बंद कर फरार हो चुके थे और उन्होंने अपना ड्रग लाइसेंस भी रद्द करवा लिया था।कूरियर कंपनी की मालकिन, जो इस समय चंबा जेल में बंद है, ने भी जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। हालांकि दवा निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने उसकी याचिका को भी खारिज कर दिया।फिलहाल दवा नियंत्रक विभाग और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की सभी कड़ियों को जोड़ा जाएगा।