दीपावली पर पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण पर प्रशासन सख्त, नियमित होंगे निरीक्षण

शिमला, 17 सितंबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
दीपावली पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन शिमला ने पटाखों एवं आतिशबाजी की अनधिकृत बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आम जनता, व्यापारियों और पटाखा विक्रेताओं से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण केवल विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 2008 तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस और अनुमति की शर्तों के अनुरूप ही किया जाए। सभी लाइसेंसधारक विक्रेताओं को अपने लाइसेंस वैध एवं नवीनीकृत रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखों की बिक्री और भंडारण केवल अधिकृत परिसरों में तथा लाइसेंस में निर्धारित मात्रा और शर्तों के अनुसार ही किया जा सकेगा।प्रशासन ने लाइसेंस प्राप्त परिसरों में अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा, आपातकालीन प्रवेश और निकास सहित सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है। बिना लाइसेंस वाले परिसरों, आवासीय भवनों अथवा अस्थायी संरचनाओं में पटाखों का भंडारण, बिक्री या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।लाइसेंसधारकों को लाइसेंस एवं आवश्यक अभिलेख निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखने होंगे। नियमों अथवा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर पटाखों की जब्ती तथा लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को बाजारों, लाइसेंस प्राप्त परिसरों, भंडारण स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अनधिकृत बिक्री या भंडारण की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने का आग्रह किया।उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेशों के अनुरूप पटाखे केवल निर्धारित समयावधि में ही चलाए जाएं। नागरिक सुरक्षित, कानूनसम्मत और पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाने में प्रशासन का सहयोग करें।