नशा तस्करी मामले में दो महिलाओं को एक साल की कठोर कैद, 10-10 हजार रुपये जुर्माना

धर्मशाला/कांगड़ा 03 अक्टूबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नशा तस्करी के मामले में अदालत ने दो दोषी महिलाओं को एक साल की कठोर कैद और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पारिवारिक न्यायालय धर्मशाला के प्रधान न्यायाधीश द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत सुनाया गया। अदालत ने दोनों दोषी महिलाओं को एक-एक साल की कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।पुलिस के अनुसार यह मामला पुलिस थाना डमटाल, पुलिस जिला नूरपुर की एफआईआर संख्या 65/2021 से संबंधित है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया तथा इसके बाद अदालत में प्रभावी तरीके से अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की गई।

मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दी गई महिलाओं की पहचान दलवीरो पत्नी अजय कुमार निवासी इंदौरा और रोशनी पुत्री अजय कुमार निवासी चन्नी के रूप में हुई है। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराध में दोषी पाया गया।हिमाचल प्रदेश पुलिस के अनुसार, इस मामले में अदालत से सजा दिलवाना नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी से जुड़े मामलों में जांच और अभियोजन को प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि प्रदेश पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आने वाले गंभीर अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।