हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन, अब से 6 फुट का होगा पुलिस जवान
शिमला 4 फरवरी चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस ( ब्यूरो)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बदले गए नियमों में संशोधन किया है। प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में के नियम-नौ में लंबाई के क्रम संश्या सात में लंबाई का एक इंच बढ़ाया गया है। गृह विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में अब प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती में नए नियमों के अनुसार होगी। पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले यह 25 फीसदी था।कांस्टेबल चालक के पदों पर केवल पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार के गृह सचिव अभिषेक जैन ने पुलिस भर्ती को लेकर बदले गए नियमों में संशोधन के बारे में आदेश जारी किए हैं। पुलिस भर्ती के नियामों के संशोधन को लेकर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, नियम 13 (2) की तीसरी व चौथी पंक्ति में संबद्ध पुलिस अधिक्षक के स्थान पर भर्ती अभिकरण किया गया है। राज्य लोकसेवा आयोग या इसके समकक्ष किसी अन्य आयोग के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जाएगी। इस बार पुलिस भर्ती के लिए लंबाई पांच फुट 11 इंच के स्थान पर छह फीट की गई है।